Breaking News
भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मिट्टी लगाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार जूटमिल में युवक से मारपीट और लूट: चंद घंटों में चारों बदमाश गिरफ्तार, लूट बाइक-मोबाइल बरामद करही महानदी में अवैध रेती उत्खनन करने वालें रेत माफियों के विरुद्ध की गई ताबड़तोड़ खनिज विभाग एवं बिर्रा पुलिस की संयुक्त टीम की कार्यवाही करनौद में डबरी तालाब में बड़े पैमाने पर मछलियां मरीं,लोगों को दुर्गंध से हो रही परेशानी,स्वास्थ्य पर पड़ेगा बुरा असर करनौद में महिला सशक्तिकरण का आयोजन,सरायपाली विधायक चातुरीनंद,जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू हुए शामिल अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने की आरोपिया जेल दाखिल

अवैध निवासरत बांग्लादेशी महिला शाहीदा खातून उर्फ ज्योति एवं मोह० रासेल शेख भिलाई से गिरफ्तार

SHARE:

अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु एसटीएफ की कार्यवाही लगातार जारी

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

दुर्ग – पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर सिक्स भिलाई में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय विजय अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी / रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं उन्हें वापस भेजे जाने की कार्यवाही हेतु दुर्ग जिला में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है , जिनके द्वारा लगातार दुर्ग में अवैध रूप रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु कार्यवाही की जा रही है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कार्यवाही के क्रम में गत दिवस जानकारी प्राप्त हुई कि पांच रास्ता सुपेला कांटेक्टर कालोनी सुपेला मे स्थित एक मकान में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला एवं उसके पति अपना मूल पहचान छुपाते हुये ज्योति एवं रासेल शेख के नाम से रह रहे है। उक्त सूचना तस्दीकी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एसटीएफ को निर्देशित किया गया। एसटीएफ टीम के द्वारा दुर्गा बाई के मकान में रह रही महिला एवं उसके पति से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम ज्योति एवं रासेल शेख मूल निवासी ग्राम – मोमिनपुर , थाना – स्वरूपनगर जिला उत्तर-24 परगना (पश्चिम बंगाल) का होना बताये एवं विगत वर्ष 2009 से 2017 तक नवी मुंबई ठाणे मे रहना पश्चात शादी पार्टी में कार्य करने हेतु वर्ष 2017 से लगातार भिलाई मे रहना बताये एवं पहचान हेतु महिला द्वारा ज्योति रासेल शेख एवं पुरूष द्वारा रासेल शेख के नाम का आधार कार्ड प्रस्तुत किये , जो तस्दीकी पर प्रथम दृष्टया सन्देहास्पद पाया गया। महिला एवं उसके पति से बारिकी से पूछताछ करने पर उसने अपना मूल नाम शाहीदा खातून पिता मोह० अब्दुस सलाम खॉ उम्र 35 वर्ष एवं उसके पति द्वारा स्वयं का नाम मोह० रासेल शेख पिता मोह० फकीर अली शेख उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम – बाला , पोस्ट – रघुनाथनगर , थाना – झीकारगाछा , जिला- जेस्सोर (बांग्लादेश) का होना बताये। जांच के दौरान पाया गया कि बांग्लादेशी महिला शाहीदा खातून वर्ष 2009 से भारत – बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बोंगा बार्डर से अवैध तरीके से नार्थ-24 परगना पश्चिम बंगाल मे प्रवेश कर हावड़ा होते हुये मुंबई जाकर मजदूरी कार्य के दौरान उसका परिचय बांग्लादेश निवासी मोह० रासेल से हुई। दोनों मुंबई से वापिस बांग्लादेश गये , वहॉ पर योजनाबद्ध तरीके से महिला शाहीदा खातून ने अपना नाम बदलकर ज्योति रख लिया तथा मोह० रासेल से शादी कर ली। शादी के पश्चात दोनों वर्ष 2017 में पासपोर्ट एवं भारतीय वीजा पर भारत मे प्रवेश किये। महिला ज्योति रासेल शेख का वीजा अवधि 13 सितम्बंर 2018 एवं मोह० रासेल शेख का वीजा अवधि 12 अप्रैल 2020 था। दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने कोपरगॉव वासी नवी मुंबई ठाणे मे रहते हुये षडयंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर जन्मतिथि एवं असली नाम को छुपाते हुये क्रमशः ज्योति रासेल शेख एवं रासेल शेख के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड तैयार किये। पश्चात शादी पार्टी में काम करने मुंबई से भिलाई आकर रहने लगे। इसी दौरान वर्ष 2020 में बगैर विधिक दस्तावेज के भारत में निवासरत होना पाये जाने से ज्योति रासेल शेख उर्फ शाहीदा खातून एवं रासेल शेख के विरूद्ध दुर्ग जिले में विदेशी विषयक अधिनियम , भारतीय पासपोर्ट अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनो ने नवी मुंबई ठाणे में फर्जी रूप से तैयार पैन कार्ड एवं आधार कार्ड मे उल्लेखित पते में जानबूझकर परिवर्तन कराते हुये बांग्लादेशी नागरिक के मूल पहचान को छिपाते हुये उसमे कूटरचना कर उसमें अम्बेडकर नगर कांटेक्टर कालोनी भिलाई का पता लेख कराया। इसके पश्चात उक्त फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भिलाई मे फर्जी पैन कार्ड , मतदाता परिचय पत्र , विभिन्न बैंकों मे खाता खुलवाया। इस प्रकार बांग्लादेशी नागरिक शाहीदा खातून उर्फ ज्योति रासेल शेख एवं मोह० रासेल शेख पिता मोह० फकीर अली शेख उम्र 36 वर्ष द्वारा बिना वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में निवासरत होकर बांग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाते हुये स्वयं को भारतीय नागरिक सिद्ध करने के लिये छलपूर्वक फर्जी पेन कार्ड , मतदाता परिचय पत्र एवं आधार कार्ड , बैंक संबंधी दस्तावेज इत्यादि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका दुरूपयोग करना अपराध धारा 318(4) , 319(2) , 336(3) , 3(5) बीएनएस. 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946 , 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 एवं 03 पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपीयों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में एसटीएफ प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी , निरीक्षक राजेश मिश्रा , निरीक्षक विजय यादव थाना प्रभारी सुपेला एवं उनकी टीम तथा एसटीएफ के सउनि रमेश सिन्हा , पंकज चतुर्वेदी एवं संतोष गुप्ता की उल्लेखनीय भूमिका रही।

News-24 Express
Author: News-24 Express

Leave a Comment

LIVE TV
सबसे ज्यादा पड़ गई
यूट्यूब वीडियो
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found with the ID 5.

Go to the All Feeds page and select an ID from an existing feed.