नाबालिक से अनाचार करने का आरोपी जेल दाखिल 

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अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांजगीर चाम्पा – शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और उनके साथ अनाचार करने के आरोपी को बिहार से गिरफ्तार कर नवागढ़ पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।  इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये नवागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक वैष्णव ने अरविन्द तिवारी को बताया नाबालिक बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर विगत माह 02 मई को थाना नवागढ़ में अपराध क्र. 189/25 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर विजय कुमार पैकरा के कुशल मार्गदर्शन और थाना प्रभारी नवागढ़ निरीक्षक अशोक वैष्णव के नेतृत्व में सायबर की मदद से आरोपी और अपहृता पतासाजी हेतु टीम नीरपुर बिहार भेजा गया। जहां से अपहृता को आरोपी रोहित कुमार के कब्जे से बरामद किया जाकर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में उन्होंने नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध धारा 137 (2) , 64(2) (एम) बीएनएस 4 , 6 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये नवागढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी नवागढ़ , सहायक उप निरीक्षक हीरालाल एक्का , आरक्षक चंद्रमणि कश्यप एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी –

रोहित कुमार दास पिता लाल दास उम्र 20 वर्ष निवासी – नीरपुर , थाना – चौथम , जिला – खगड़िया (बिहार)।

News-24 Express
Author: News-24 Express

34RH+HCG Mangla Chowk, Mungeli Rd, Bilaspur, Chhattisgarh 495001

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