अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा – दहेज हत्या एवं फावड़ा से वार कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले दोनो प्रकरणों में उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्यवाही से आरोपियों को सजा दिलाने वाले निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने पहले प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि आरोपी पति अक्षय गायकवाड़ द्वारा मृतिका मंजू गायकवाड़ को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जिसके परिणाम स्वरुप दुष्परित होकर मृतिका द्वारा विगत वर्ष 10 अक्टूबर 2023 की रात्रि दस बजे से दूसरे दिन सुबह चार बजे के बीच ग्राम कुसमी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया। सूचना पर थाना पलारी पुलिस द्वारा मर्ग जांच करने पर मृतिका की मृत्यु पति अक्षय गायकवाड़ द्वारा प्रताड़ित करने से परेशान होकर आत्महत्या करना पाया गया। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध थाना पलारी में अपराध क्रमांक 540/2023 धारा 306 , 498 ए भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना पलारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में जांच विवेचना कार्यवाही करते हुये विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रकरण में अभियुक्त अक्षय गायकवाड़ उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम – घिंवरा , थाना – खरोरा , जिला – रायपुर को धारा 498 ए , 306 भादवि के तहत दस वर्ष कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना निरीक्षक शशांक सिंह तत्कालीन थाना प्रभारी पलारी द्वारा किया गया। वहीं दूसरे प्रकरण के बारे में एसएसपी अग्रवाल ने बताया कि विगत वर्ष 06 अक्टूबर 2023 को शाम करीबन चार बजे ग्राम टिपावन में आहत अश्वनी यादव एवं उसकी पत्नी कुमारी भाई को आरोपी आत्माराम द्वारा अश्लील गाली गलौज करते हुये , जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का एवं हावड़ा से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाया गया। रिपोर्ट पर थाना पलारी में धारा 294 , 323 , 506 बी , 307 भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना पलारी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन द्वारा उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्रवाई करते हुये आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण करते हुये अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में विचारण करते हुये अभियुक्त को दोषी पाकर प्रकरण के आरोपी आत्माराम यादव निवासी ग्राम – टिपावन को सात वर्ष की कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में उत्कृष्ट जांच एवं विवेचना कार्यवाही करते हुये आरोपियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने वाले दोनों पुलिस अधिकारियों के कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा करते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय विजय अग्रवाल द्वारा आज निरीक्षक शशांक सिंह एवं सहायक उप निरीक्षक राजेश सेन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
