येशू-येशू वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, 2018 रेप केस में मोहाली कोर्ट का फैसला

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पंजाब…यशु-यशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट ने दो दिन पहले बजिंदर को दोषी करार दिया था.यशु-यशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पिछले हफ्ते कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया था. इस मामले में पीड़िता ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे. आज बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है. मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है।

जिनको खुद के भविष्य के बारे में पता नहीं वह दूसरों की क्या भविष्यवाणी करेंगे, ऐसे धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने वाले लोगों से सावधान 

News-24 Express
Author: News-24 Express

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