अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा – जिला बदर का आदेश होने के उपरांत भी सिद्ध बाबा शराब भट्टी जाने वाले रोड भाटापारा में धारदार चाकू के साथ घूमते हुये लोगों को भयभीत करने के आरोपी को भाटापारा शहर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार एसएसपी की अनुशंसा पर जिला दंडाधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा धारा 3, 5(ख) 2023 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आरोपी राहुल यादव को जिलाबदर किया गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ सीमावर्ती जिले बिलासपुर , रायपुर , महासमुंद , मुंगेली , जांजगीर , सक्ति , बेमेतरा , सारंगढ़-बिलाईगढ़ आदि जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है तथा आदेश में अनावेदक को न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने संबंधी आदेश का भी उल्लेख है। गत दिवस 27 मार्च को सूचना मिली कि सिद्ध बाबा शराब भट्टी जाने वाले रोड भाटापारा में जिलाबदर आरोपी राहुल यादव धारदार चाकू के साथ घूम रहा है तथा आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखा कर डरा धमका रहा है। सूचना पर थाना भाटापारा शहर पुलिस टीम द्वारा जिलाबदर आरोपी राहुल यादव को मौके पर ही पकड़ कर हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा जिलाबदर के आदेश होने के उपरांत भी धारदार चाकू लेकर भाटापारा में घूमने संबंधी पूछताछ पर आरोपी द्वारा स्वयं के जिलाबदर का आदेश होना जानते हुये भी धारदार चाकू लेकर सिद्ध बाबा शराब भट्टी जाने वाली रोड भाटापारा में घूमना एवं आसपास के लोगों को डरा धमकाकर भयभीत करना स्वीकार किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 14, 15 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित पाये जाने से आरोपी को भाटापारा शहर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी –
राहुल यादव उम्र 28 वर्ष निवासी के.के. वार्ड भाटापारा , थाना – भाटापारा शहर , जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा (छत्तीसगढ़) ।
