अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सारंगढ़ बिलाईगढ़ – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही करते हुये अवैध शराब बिक्री करने के आरोपी को सिटी कोतवाली सारंगढ़ पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस मीडिया ग्रुप से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं एसडीओपी श्रीमति स्नेहिल साहू के द्वारा अवैध शराब बिक्री की रोकथाम हेतु लगातार निर्देशित किये जाने पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कामिल हक के कुशल मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के पुलिस स्टाफ द्वारा अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही कर अपराध क्रमांक 129/2025 धारा- 34(2)59(क) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया। गत दिवस 20 मार्च को मुखबिर के जरिये सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम भिखमपुरा निवासी सुभाष कुर्रे अपने घर के पास खेत में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है। जिस पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के ग्राम भिखमपुरा घटना स्थल के पास जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये। जहां एक व्यक्ति मिला जिसे पूछताछ करने पर अपना नाम सुभाष कुर्रे पिता शिवचरण कुर्रे ग्राम भिखमपुरा थाना सारंगढ़ का निवासी होना बताया। जिसके कब्जे में दो सफेद कलर के दस लीटर क्षमता वाली जरीकेन में दस – दस लीटर कच्ची महुआ शराब , एक 05 लीटर क्षमता वाली सफेद जरीकेन में 05 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं एक हरा रंग के 02 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाॅटल में भरा 02 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला 27 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती- 5400 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से सिटी कोतवाली सारंगढ़ पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक , सउनि मस्तराम कश्यप , प्रधान आरक्षक कैलाश जांगड़े , आरक्षक ओमचंद साहू , सुरेन्द्र पटेल , भुनेश्वर चंद्रा , महिला आरक्षक शंकुतला जायसवाल व समस्त थाना स्टॉफ की प्रमुख भूमिका रही।

Author: News-24 Express
Ankush kumar Bareth Mangla Chowk in Bilaspur, Chhattisgarh 495001