अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर – मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सट्टा पट्टी लिखते सट्टा खिलाने के आरोपी को छग जुआ (प्रतिषेध) नियम के तहत विधिवत गिरफ्तार कर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय ने अरविन्द तिवारी को बताया पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा आपरेशन प्रहार के तहत जुआ, सट्टा एवं आबकारी एक्ट पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली अक्षय प्रमोद साबद्रा (भापुसे.) के मार्गदर्शन में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के नेतृत्व में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर शनिचरी बाजार राजा फर्नीचर के पीछे शिव मंदिर के पास सिटी कोतवाली बिलासपुर में दबिश देकर आरोपी – राजेश कहार को अंको में रूपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा पट्टी लिखते हुये सट्टा खिलाते पकड़ा गया। आरोपी के द्वारा सन्नी सोनकर पिता प्रदीप सोनकर निवासी दयालबंद के लिये सट्टा पट्टी लिखना बताया गया। आरोपी सन्नी सोनकर फरार है। आरोपी के विरूद्ध पूर्व में भी धारा 6 (क) छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। थाना सिटी कोतवाली आरोपी के विरूद्ध अप.क 126/25 धारा 6 ( क ) छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 112 बीएनएस का अपराध दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से जप्ती सट्टा पट्टी एवं नगदी 3100 रूपये जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय , सउनि गजेन्द्र शर्मा , आरक्षक नुरूल कादीर , गोकूल जांगड़े , धीरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
राजेश कहार पिता स्व. शिव प्रसाद कहार उम्र 48 वर्ष निवासी श्याम टाकिज के पास जूना बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
